मुरादाबाद: एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए आजम खां-अब्दुल्ला आजम, अब तीन नवंबर को होगी सुनवाई

मुरादाबाद, अमृत विचार। भड़काऊ भाषण के मामले में अपनी विधायकी गंवाने और तीन साल की सजा पाने वाले सपा नेता आजम खां के खिलाफ यहां तीन मुकदमों की सुनवाई चल रही है। इनमें सरकारी कार्य में बाधा डालने, अदालत की अवमानना और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मुकदमे शामिल हैं। …
मुरादाबाद, अमृत विचार। भड़काऊ भाषण के मामले में अपनी विधायकी गंवाने और तीन साल की सजा पाने वाले सपा नेता आजम खां के खिलाफ यहां तीन मुकदमों की सुनवाई चल रही है। इनमें सरकारी कार्य में बाधा डालने, अदालत की अवमानना और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मुकदमे शामिल हैं।
आजम खां के खिलाफ पहला मुकदमा 29 जनवरी 2008 को छजलैट पुलिस ने दर्ज कराया था। इनमें आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, नगीना के विधायक मनोज पारस, अमरोहा के विधायक महबूब अली, मुरादाबाद के सांसद डॉ. एसटी हसन, निवर्तमान जिलाध्यक्ष डीपी यादव, रामपुर के पूर्व चेयरमैन अजहर खान, संभल के निवर्तमान जिलाध्यक्ष फिरोज खान, राजेश यादव समेत नौ सपा नेताओं को नामजद किया गया था। 29 जनवरी को आजम खां अपनी कार से बिजनौर की ओर जा रहे थे। छजलैट में पुलिस ने आजम खां की कार रोक ली थी। इससे गुस्साए आजम खां अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ थाने के सामने ही सड़क पर बैठ गए थे। इसके बाद पुलिस ने आजम खां समेत नौ आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
2019 में कटघर थाना क्षेत्र में एक जनसभा हुई थी। इसमें आजम खां व सांसद डॉ. एसटी हसन, अब्दुल्ला आजम, फिरोज खान, आरिफ और रामपुर के पूर्व चेयरमैन अजहर खान भी शामिल थे। यहां आजम खां व अन्य पर रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इस मामले में आरोप तय हो चुका है। वादी पक्ष की गवाही चल रही है।
भड़काऊ भाषण मामले में हुई तीन साल की सजा, विधायकी भी छिनी
आजम खां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में मिलक कोतवाली क्षेत्र के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भला-बुरा कहकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। उनके इस बयान का वीडियो भी वायरल हुआ था। इस मामले में दोषी पाए जाने पर रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 27 अक्टूबर को आजम खां को तीन साल की सजा सुनाई थी। अदालत ने उन पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद उनकी विधायकी भी छिन गई है। सपा नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार और चोरी समेत करीब 90 मुकदमे दर्ज हैं।
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