लखीमपुर-खीरी: न्यायालय ने गोला कोतवाल को भेजा नोटिस

लखीमपुर-खीरी: न्यायालय ने गोला कोतवाल को भेजा नोटिस

गोला गोकर्णनाथ, अमृत विचार। लखीमपुर के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय एससी एसटी ने कोतवाली निरीक्षक विवेक कुमार उपाध्याय को जिला कारागार में निरुद्ध धर्मेंद्र कुमार की पुलिस पिटाई में मौत के आरोप में दायर याचिका में पुलिस आख्या न भेजे जाने पर छह जुलाई को व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देने और आख्या के साथ तलब …

गोला गोकर्णनाथ, अमृत विचार। लखीमपुर के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय एससी एसटी ने कोतवाली निरीक्षक विवेक कुमार उपाध्याय को जिला कारागार में निरुद्ध धर्मेंद्र कुमार की पुलिस पिटाई में मौत के आरोप में दायर याचिका में पुलिस आख्या न भेजे जाने पर छह जुलाई को व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देने और आख्या के साथ तलब किया है, जिससे कोतवाली में हड़कंप मच गया है।

मृतक धर्मेंद्र कुमार की पत्नी रेखा देवी ने अपने अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी के माध्यम से सीजेएम न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 ( 3) के अंतर्गत कोतवाल सहित तीन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें न्यायालय ने कोतवाली से आख्या मांगी थी।

कोतवाल द्वारा आख्या न भेजे जाने पर अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी ने पुलिस अधिनियम धारा 23 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देकर धारा 29 के तहत कोतवाल को दंडित करने की मांग की थी। जिस पर न्यायालय ने कोतवाली निरीक्षक विवेक कुमार उपाध्याय को छह जुलाई को स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने और आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

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