कानपुर: पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को सुनाई सात साल की सजा

कानपुर: पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को सुनाई सात साल की सजा

कानपुर। कानपुर साउथ के नौवस्ता एक दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को आठ साल की सजा सुना दी गई। साढ़े सात पहले हुई पत्नी की मौत के मामले में पति व ससुर को पत्नी के मायके वालो ने नामजद किया था। जिसमें ससुर की जेल में पहले ही मौत हो चुकी है। …

कानपुर। कानपुर साउथ के नौवस्ता एक दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को आठ साल की सजा सुना दी गई। साढ़े सात पहले हुई पत्नी की मौत के मामले में पति व ससुर को पत्नी के मायके वालो ने नामजद किया था। जिसमें ससुर की जेल में पहले ही मौत हो चुकी है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश हरेंद्र कुमार ओझा ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हंसपुरम नौबस्ता निवासी अरविंद कश्यप को दोषी करार देते हुए आठ साल की सजा के साथ अरविंद पर 7000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। एडीजीसी हरिशंकर शुक्ला के मुताबिक हंसपुरम नौबस्ता निवासी अरविंद कश्यप की शादी बाबू कश्यप की बेटी पूजा से 13 जून 2010 को हुई थी।

शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने बाइक व 50 हजार की मांग शुरू कर दी। 10 जनवरी 2015 को बेटी को जलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। पिता बाबू कश्यप ने अरविंद व पूजा के ससुर मैकू लाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पिता व पुत्र को गिरफ्तार कर लिया था पिता की 2019 में जेल में मौत हो गई थी।

परेड में अनिवार्य रूप से हिस्सा ले जवान, रहेंगे चैतन्य : एसपी

एसपी आरपी सिंह ने शुक्रवार की सुबह रिजर्व पुलिस लाइन ग्राउंड पर पहुंच कर परेड की सलामी ली। साथ ही जवानों की कदमताल का बारीकी से निरीक्षण भी किया। इस दौरान एसपी ने महिला पुलिस कर्मियों की परेड का निरीक्षण कर उनके कदमताल की तारीफ भी की। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:-परेड में अनिवार्य रूप से हिस्सा ले जवान, रहेंगे चैतन्य : एसपी