जिग्नेश मेवानी और रेशमा पटेल को बिना अनुमति रैली निकालने के मामले में तीन महीने की सजा

जिग्नेश मेवानी और रेशमा पटेल को बिना अनुमति रैली निकालने के मामले में तीन महीने की सजा

अहमदाबाद। गुजरात के मेहसाणा की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को वडगाम के विधायक जिग्नेश मेवानी और नौ अन्य को पुलिस की अनुमति के बिना रैली करने के एक मामले में दोषी ठहराया। कोर्ट ने उन्हें जुलाई 2017 में मेहसाणा शहर से रैली करने के लिए अवैध रूप से इकट्ठा होने के आपराधिक मामले में …

अहमदाबाद। गुजरात के मेहसाणा की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को वडगाम के विधायक जिग्नेश मेवानी और नौ अन्य को पुलिस की अनुमति के बिना रैली करने के एक मामले में दोषी ठहराया। कोर्ट ने उन्हें जुलाई 2017 में मेहसाणा शहर से रैली करने के लिए अवैध रूप से इकट्ठा होने के आपराधिक मामले में दोषी ठहराया। सभी दोषियों को तीन महीने की कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोषी ठहराए गए आरोपियों में जिग्नेश मेवानी के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की नेता रेशमा पटेल भी शामिल हैं।

ताजा समाचार

Vivekananda Jayanti 2025: स्वामी विवेकानंद की जयंती आज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी श्रद्धांजलि
Bareilly: 2600 करोड़ का हाउस टैक्स दबाए बैठे हैं लोग, वेतन फंसा तो 200 भवनों की कुर्की का नोटिस
कानपुर के सचेंडी में गैस टैंकर में पिकअप की भिड़ंत...रिसाव से गैस लीकेज होने लगी, लगा जाम
कानपुर में Cyber ठगों का बड़ा कारनामा: पंचायत सचिव की आईडी हैक कर 54 प्रमाणपत्र बनाए...सभी सचिवों को किया गया सचेत
रडार पर डबल सवारी सिंगल हेलमेट, पीक आवर्स में यातायात संभालेगी सीपीयू
कानपुर में टीचर के उलाहना देने पर नौवीं के छात्र ने दी जान: परिजनों का आरोप- पढ़ाई में कमजोर होने का ताना देती थी शिक्षिका...सहपाठी भी चिढ़ाते थे