अदालत ने पशु तस्करी मामले में सीबीआई नोटिस के खिलाफ दायर अनुब्रत मंडल की याचिका खारिज की

अदालत ने पशु तस्करी मामले में सीबीआई नोटिस के खिलाफ दायर अनुब्रत मंडल की याचिका खारिज की

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पशु तस्करी के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पेश होने के लिए तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल को जारी नोटिस के खिलाफ दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि उसे सीबीआई की …

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पशु तस्करी के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पेश होने के लिए तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल को जारी नोटिस के खिलाफ दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि उसे सीबीआई की नोटिस के संबंध में मंडल को राहत देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय की एकल पीठ के पहले के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नजर नहीं आता। सीबीआई पशु तस्करी मामले की जांच कर रही है। खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली मंडल की याचिका खारिज कर दी।

तृणमूल की बीरभूम जिला इकाई के अध्यक्ष मंडल ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश को उसकी खंडपीठ के समक्ष इस महीने की शुरुआत में चुनौती दी थी। मंडल के वकीलों ने पीठ के समक्ष दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को कई बीमारियां हैं।

उन्होंने अनुरोध किया था कि सीबीआई को बीरभूम जिले के बोलपुर में उनके आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनसे पूछताछ करने का निर्देश दिया जाए। मंडल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और वकील संजीब दान ने कहा था कि वह मामले में आरोपी नहीं हैं और जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था ।

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