बरेली: धार्मिक कार्यक्रम, धरना-प्रदर्शन भी बिना अनुमति के नहीं कर सकेंगे

बरेली: धार्मिक कार्यक्रम, धरना-प्रदर्शन भी बिना अनुमति के नहीं कर सकेंगे

बरेली, अमृत विचार। जिला मजिस्ट्रेट मानवेंद्र सिंह ने विभिन्न कारणों के दृष्टिगत जनपद में दो माह के लिए धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू कर दी है। 2 दिसंबर से लागू की गई निषेधाज्ञा 31 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी परिस्थिति में निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं …

बरेली, अमृत विचार। जिला मजिस्ट्रेट मानवेंद्र सिंह ने विभिन्न कारणों के दृष्टिगत जनपद में दो माह के लिए धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू कर दी है। 2 दिसंबर से लागू की गई निषेधाज्ञा 31 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी परिस्थिति में निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

निषेधाज्ञा में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जुलूस, जनसभा, धरना-प्रदर्शन बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं किया जाएगा। भविष्य में जुलूस, शोभायात्राओं, उर्स, कथा, कीर्तन, जागरण आदि कार्यक्रम कराने के लिए भी अनुमति लेनी जरूरी है। अनुमति प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी द्वारा वांछित सभी दर्शक सिद्धांतों का पालन किया जाना आवश्यक है।

कोई भी व्यक्ति लाउडस्पीकर, डैक या अन्य कोई ऐसी ध्वनि विस्तारक यंत्र सक्षम मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग ऑफीसर की लिखित अनुमति के बिना नहीं बजाएगा। निषेधाज्ञा आगामी कार्यक्रम, त्योहारों, क्रिसमस-डे, नववर्ष, मकर संक्रांति और लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के साथ कोविड-19 कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर लागू की गई है।

चुनाव प्रचार/जनसभा को अनुमति लेनी जरूरी
चुनाव प्रचार/जनसभा के लिए भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी जरूरी है। अनुमति प्राप्त करने के बाद ही सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक बजा सकेंगे। इसमें भी छात्रों एवं रोगियों को कोई असुविधा न हो, इस शर्त पर ही ध्वनि यंत्र बजाने की अनुमति दी जाएगी।

इसके साथ ही प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि सार्वजनिक धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन संबंधी निमंत्रण पत्र प्रशासनिक सक्षम अधिकारी की अनुमति देखे बिना नहीं छापेंगे। राज्य कर्मचारियों को छोड़ अन्य कोई भी बंदूक, पिस्तौल, रिवाल्वर, तलवार, कांता, बल्लम व चाकू लेकर सार्वजनिक स्थान पर लेकर नहीं चलेगा।

200 मीटर के दायरे में बंद रखी जाएंगी फोटो स्टेट दुकानें
परीक्षा अवधि में कोई भी व्यक्ति परीक्षा तिथि में परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में स्थित फोटो स्टेट, फोटो कॉपियर, कंप्यूटर की दुकानें परीक्षा समाप्ति तक नहीं खोलेगा।