लखनऊ: ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर प्रशासन ने जारी किए ये दिशा-निर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश होने जा रहे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर तैयारिया जोर शोर से चल रही है। ऐसी में राजधानी लखनऊ के विभिन्न विकास खण्डों से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने वालेउम्मीदवारों के लिये जिला प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। ब्लॉक प्रमुख के उम्मीदवार चुनाव के दौरान …
लखनऊ। उत्तर प्रदेश होने जा रहे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर तैयारिया जोर शोर से चल रही है। ऐसी में राजधानी लखनऊ के विभिन्न विकास खण्डों से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने वालेउम्मीदवारों के लिये जिला प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। ब्लॉक प्रमुख के उम्मीदवार चुनाव के दौरान अधिकतम दो लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। साथ ही नामांकन पत्रों की कीमत और उसके साथ जमा की जाने वाली जमानत राशि भी निर्धारित कर दी गई है। एक प्रत्याशी अधिकतम चार सेटों में नामांकन कर सकेंगे। वहीं ब्लॉकों पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किये जा रहे हैं।
लखनऊ कलेक्ट्रेट सभागार में बीते मंगलवार को जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस कमीश्नर डीके ठाकुर ने संबंधित अधिकारियों के साथ ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर बैठक की। इस दौरान डीएम अभिषेक प्रकाश ने बताया कि नवनिर्वाचित सदस्यों की फोटोयुक्त मतदाता सूची जारी कर दी गई है। निर्वाचन के संबंध में सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सभी विकास खंडों के नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भेज दी गई है। निर्वाचन के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री आठ जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक सभी विकास खंडों में की जाएगी।
अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को 800 रुपये में मिलेंगे नामांकन पत्र
अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्रों की कीमत 800 रुपये और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्रों की कीमत 400 रुपये निर्धारित की गई है। इसके साथ ही अनारक्षित श्रेणी के लिए जमानत राशि 5,000 रुपये और आरक्षित श्रेणी के लिए जमानत राशि 2,500 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा सभी श्रेणी के प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा दो लाख रुपये निर्धारित की गई है। कोई भी उम्मीदवार चुनाव के लिए निर्धारित रकम से अधिक खर्च नहीं कर सकेगा। उम्मीदवार अधिकतम 4 सेट में नामांकन दाखिल कर सकता है।