बेटे को 10 साल की कैद : बंटवारे के विवाद में पिता की पीट-पीट की थी हत्या

Gonda, Amrit Vichar : बंटवारे के विवाद में पिता की पिटाई कर उनकी हत्या करने वाले बेटे को अदालत ने दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी बेटे पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इटियाथोक थाना क्षेत्र के पण्डितपुरवा मौजा रायपुर ब्रह्मचारी के रहने वाले मोहरमणि पांडेय के दो बेटों के बीच 6 सितंबर 2020 को मकान बंटवारे को लेकर विवाद हो गया था।
इस विवाद में बीच बचाव कराने पहुंचे पिता मोहरमणि की छोटे बेटे बृजेश पांडेय ने पिटाई कर दी थी। बेटे की पिटाई से पिता मोहरमणि गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मोहरमणि ने दम तोड़ दिया था। इस मामले में पुलिस ने बड़े बेटे अजय कुमार पांडेय ने छोटे भाई बृजेश के खिलाफ मारपीट व गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज करायी थी। पुलिस ने आरोपी बृजेश को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। वहां से उसे जेल भेज दिया गया था।
तत्कालीन विवेचक सब इंस्पेक्टर विजय बहादुर सिंह ने साक्ष्य संकलन के बाद 21 अक्टूबर को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। क्षेत्राधिकारी सदर शिल्पा वर्मा, अभियोजक अवनीशधर द्विवेदी व थाना इटियाथोक के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार तृतीय ने आरोपी बृजेश को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।
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