कानपुर में छह साल की बच्ची की लूटी अस्मत: अब 20 साल तक सलाखों के पीछे रहेगा आरोपी, इतने हजार का रुपये का भरना होगा जुर्माना

कानपुर, अमृत विचार। छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी युवक को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। 32 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। राजापुरवा क्षेत्र निवासी पीड़ित पिता ने बताया कि 13 नवंबर 2023 को दोपहर करीब तीन बजे उनकी छह साल की बेटी पड़ोसी मदन मिश्रा के घर टीवी देखने चली गई। इस दौरान मदन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। रोते हुए आई बच्ची ने मां से आपबीती बताई।
इसके बाद परिजनों ने आरोपी के घर जाकर विरोध दर्ज कराया, जिस पर आरोपी जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गया। परिजनों ने नजीराबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट डॉ. अमित वर्मा की कोर्ट में ट्रायल पर था। अभियोजन की ओर से मामले में नौ गवाह पेश किए गए। एडीजीसी सुशील वर्मा ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी मदन को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा और 32 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
हत्या के प्रयास में पांच साल की सजा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 18 राकेश कुमार तिवारी की कोर्ट ने हत्या के प्रयास में दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। एडीजीसी धर्मेंद्र पाल सिंह ने बताया कि वादी मुकदमा जितेंद्र कुमार ने महाराजपुर थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि 11 मई 2015 को शाम साढ़े चार बजे अवधेश कुमार, महेंद्र कुमार आए और अवधेश ने बांका से सिर पर वार किया।
उनकी माता आ गईं तो उन्हें भी बांका मारा। पुलिस ने अवधेश कुमार व महेद्र कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने अवधेश कुमार को दोषसिद्ध करते हुए पांच साल की सजा सुनाई, 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं अभियुक्त महेद्र कुमार को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
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