संभल हिंसा : अब तक 29 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, आरोपी उच्च न्यायालय का करेंगे रुख

संभल। उत्तर प्रदेश के संभल में अदालत ने पिछले वर्ष नवंबर में हुई हिंसा के मामले में अब तक 29 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एक शासकीय अधिवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी। संभल की एक स्थानीय अदालत ने 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में 10 और आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं, जिससे खारिज की गई जमानत अर्जियों की कुल संख्या 29 हो गयी है।
अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि अदालत शेष याचिकाओं पर बाद की तारीखों पर सुनवाई करेगी। संभल के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) हरि ओम प्रकाश सैनी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) निर्भय नारायण राय ने सोमवार को 10 जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। उन्होंने कहा कि अदालत को वीडियो फुटेज सहित सबूत पेश किए गए, जिनका इस्तेमाल आरोपियों की पहचान करने के लिए किया गया था। सैनी ने कहा, अदालत को सूचित किया गया कि हिंसा के कारण चार निर्दोष लोगों की मौत हो गई।
इलाके में निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद आरोपियों ने कथित तौर पर पुलिस पर पत्थरों और आग्नेयास्त्रों से हमला किया। उनके कब्जे से गोलियों सहित कुछ हथियार बरामद किए गए। इस मामले में अब तक 87 जमानत याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 19 को पहले खारिज कर दिया गया था, जबकि 10 और को सोमवार को खारिज कर दिया गया, जिससे खारिज होने वाली कुल याचिकाएं 29 हो गईं हैं। अधिकारियों ने कहा कि शेष आवेदनों पर अलग-अलग तारीखों पर सुनवाई होनी है। बचाव पक्ष के वकील जफर अली ने कहा कि आरोपी अब जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।
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