बोर्ड परीक्षा के दौरान धारा 163 लागू, परीक्षा केंद्रों के आसपास लगाए गए ये प्रतिबंध

बोर्ड परीक्षा के दौरान धारा 163 लागू, परीक्षा केंद्रों के आसपास लगाए गए ये प्रतिबंध

अमृत विचार, नैनीताल। उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल द्वारा आयोजित परिषदीय परीक्षा-2025 की हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षाएं दिनांक 21 फरवरी से 11 मार्च, 2025 के मध्य होनी हैं। परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु हल्द्वानी परगना क्षेत्रांतर्गत परीक्षा केंद्रों के चारों तरफ 100 मीटर की परिधि में तत्काल प्रभाव से धारा 163 लागू की गई है।

इस दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास के क्षेत्र में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। 

1- कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में प्रवेश नहीं करेगा।
2- पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही सभा करेंगे।
3- कोई भी परीक्षार्थी/व्यक्ति किसी भी प्रकार शस्त्र, लाठी, डंडा, आदि लेकर परीक्षा स्थल अथवा उसकी 100 मीटर की परिधि में नहीं आएगा।
4- परीक्षा स्थलों के 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों लाउडस्पीकर, डी.जे. आदि का प्रयोग वर्जित रहेगा।

उल्लंघन की दशा में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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