शाहजहांपुर: गैंगस्टर में दोषी पाए जाने पर मिली 2 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

शाहजहांपुर: गैंगस्टर में दोषी पाए जाने पर मिली 2 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

शाहजहांपुर, अमृत विचार: गैंगस्टर के मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोषी पाए जाने पर एक आरोपी को कोर्ट ने दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

बंडा क्षेत्र के गांव उगनापुर हाकिम के खिलाफ वर्ष 2002 में संगठित गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलाप कर अपने और गिरोह के सदस्यों के लिए अवैध धन की उगाही करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया था।

आरोपी को सजा दिलवाए जाने के लिए मॉनीटरिंग सेल व थाना बंडा पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से न्यायालय एडीजे-5 में साक्षियों को साक्ष्य कराए गए। आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने हाकिम को दो वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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