अमरोहा: किशोरी से दुष्कर्म कर गर्भपात कराने के दोषी को 20 साल की सजा

कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

अमरोहा: किशोरी से दुष्कर्म कर गर्भपात कराने के दोषी को 20 साल की सजा

अमरोहा, अमृत विचार। किशोरी से दुष्कर्म कर उसका गर्भपात कराने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को 20 साल जेल की सजा सुनाई है और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को देने की बात कही है।

 घटना थाना आदमपुर क्षेत्र के गांव की 2020 की है। दरअसल यहां के रहने वाले एक किसान के घर पर क्षेत्र के गांव काईमुस्तकम के नरेंद्र का आना-जाना था। नरेंद्र ने किसान से करीबी बढ़ा ली थी। घर आने जाने के दौरान नरेंद्र ने किसान की 17 वर्षीय बेटी को झांसे में लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। घटना के बाद किशोरी छह महीने की गर्भवती हो गई थी। जिसके बाद 14 अगस्त 2020 की रात में नरेंद्र गर्भपात कराने के इरादे से किशोरी को क्षेत्र में ही एक चिकित्सक के पास ले गया था। इस दौरान किशोरी की तबीयत बिगड़ गई। वह उसे अस्पताल में छोड़कर भाग निकला था। जानकारी मिलने पर बाद में किशोरी के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। घटना के बाद मामले में किशोरी के पिता ने नरेंद्र के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। बाद में पुलिस ने आरोपी नरेंद्र को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। इस केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट तृतीय ईश्वर सिंह की कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी बसंत सिंह सैनी ने कोर्ट के सामने आरोपी को सख्त से सख्त से सजा दिलाने के लिए मजबूत पैरवी की थी। मंगलवार को कोर्ट में केस की आखिरी सुनवाई हुई। जिसमें पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने नरेंद्र को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने जुर्माने के रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

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