Bareilly: दहेज और हत्या के मामले में फंसे इंस्पेक्टर फरीदपुर, गवाह पेश न करने पर जवाब-तलब
बरेली, अमृत विचार: दहेज और हत्या के मामले में कई बार गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद भी गवाह पेश न करने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने थानाध्यक्ष फरीदपुर राहुल सिंह से स्पष्टीकरण मांगा है। कारण भी पूछा है कि क्यों न उनके विरुद्ध कार्यवाही के लिए एसएसपी को मामला भेजा जाए।
विचाराधीन केस शान मोहम्मद के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न और हत्या का है। कोर्ट की ओर से 5 दिसंबर को इस केस के गवाह मोहम्मद ताहिर को समन और हेड कांस्टेबल मिथुन धारीवाल और एसआई संजीव त्यागी को गैर जमानती वारंट जारी कर तलब किया गया था लेकिन बुधवार को इनमें से कोई गवाह हाजिर नहीं हुआ। थाना फरीदपुर की पैरोकार कांस्टेबल नीतू ने इस संबंध में पूछने पर जानकारी होने से यह कहते इन्कार किया कि पुरानी पैरोकार कोर्ट नहीं आ रही है। वह नई है।
इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा अक्सर होता है कि थाना फरीदपुर के पैरोकार काम न करने का बहाना बनाते है। दहेज हत्या जैसे संगीन मामले में कई बार गैरजमानती वारंट भेजने के बाद भी गवाह पेश न करने से निष्कर्ष निकलता है कि थानाध्यक्ष की केस के निस्तारण में रुचि नहीं है और वह अभियुक्तों से साठगांठ कर उसे अनंतकाल तक लटकाए रखना चाहते हैं। आदेश की प्रति एसएसपी और एडीजी बरेली जोन को भेजी गई है।
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