Prayagraj News : दृष्टिबाधित छात्र की सहायता के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दिया निर्देश
अमृत विचार, लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई)-19 में एक दृष्टिबाधित अभ्यर्थी की सहायता के लिए बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया को निर्देश दिया कि वह याची को एक सप्ताह के भीतर उक्त परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अनुमति दें और आगामी 22 दिसंबर को निर्धारित एआईबीई परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दें।
उक्त आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की एकलपीठ ने नवेंदु अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। दरअसल याची ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल कर पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा के अपने गलत परिणाम को रद्द करने तथा एआईबीई 19 में बैठने की अनुमति देने की मांग की। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि त्रुटि को सुधार लिया गया है और याची को उत्तीर्ण कर दिया गया है तथा उसकी सही अंकतालिका जारी कर दी गई है, लेकिन याची उक्त त्रुटि के कारण समय पर यानी 15 नवंबर को समाप्त होने वाली समय सीमा से पहले एआईबीई परीक्षा का फार्म जमा नहीं कर सका, इसलिए कोर्ट से राहत की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय को निर्देश जारी किए।
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