मुरादाबाद : हाईकोर्ट में 4 दिसंबर तक अभिलेख दाखिल न करने पर डीएम होंगे तलब, मची खलबली
ग्राम पंचायत अक्का डिलारी के सचिव शादाब के निलंबन का मामला, सीडीओ को निरीक्षण में कूड़े के ढेर मिलने पर कर दिया था निलंबित...अफसरों ने ग्राम प्रधान और सफाई कर्मी के खिलाफ नहीं की थी कार्रवाई
मूंढापांडे, अमृत विचार। ग्राम पंचायत सचिव शादाब को निलंबित करने पर हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन के खिलाफ सख्त निर्णय लिया है। अदालत ने 4 दिसंबर तक संबंधित अभिलेख दाखिल न करने पर डीएम को तलब किया है। इस आदेश से पंचायत विभाग में खलबली मची है।
संचारी रोग नियंत्रण अभियान के दौरान सीडीओ और डीपीआरओ ने विकास खंड मूंढापांडे की ग्राम पंचायत अक्का डिलारी और गोवर्धनपुर में सफाई कार्य का निरीक्षण किया था। दोनों ग्राम पंचायतों में कूड़े के ढेर मिलने के आरोप में डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत सचिव शादाब को निलंबित कर दिया था, जबकि ग्राम प्रधान और सफाई कर्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई थी। अदालत ने जिला प्रशासन के इस निर्णय को पंचायतीराज नियम के खिलाफ माना है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जिला प्रशासन ने इकतरफा कार्रवाई कर पंचायतीराज नियमों की अवहेलना की है। इसके जिम्मेदार ग्राम प्रधान और सफाई कर्मी भी हैं।
सीडीओ और डीपीआरओ को इन दोनों के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई करना चाहिए थी। शादाब ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय में 22 नवंबर, 2024 को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों को निलंबन अभिलेख समेत तलब किया है। चार दिसंबर, 2024 तक अभिलेख जमा न करने पर उच्च न्यायालय ने जिला अधिकारी को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश से पंचायत विभाग में खलबली मची है। जानकार बताते हैं कि पंचायत विभाग अभिलेख तैयार करने में जुटा है, ताकि अदालत में डीएम की तलबी को रोका जा सके।
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