पीलीभीत: नकली खाद बेचने वाले पर ESA के तहत FIR, डीएम से अनुमति मिलने के बाद हुई कार्रवाई

पीलीभीत: नकली खाद बेचने वाले पर ESA के तहत FIR, डीएम से अनुमति मिलने के बाद हुई कार्रवाई

पीलीभीत, अमृत विचार। डीएपी के नाम पर ब्रांडेड कंपनी के बैग में भरकर किसानों को कैल्शियम सल्फेट की बिक्री करने वाले धंधेबाज पर एफआईआर दर्ज की गई है। डीएम से अनुमति मिलने पर जिला कृषि अधिकारी से मिली तहरीर पर गजरौला पुलिस ने कार्रवाई की है।

बता  दें कि  जिला कृषि अधिकारी नरेंद्र पाल ने टीम के साथ गजरौला थाना क्षेत्र में सुहास रोड स्थित मैसर्स खान खाद भंडार पर छापा मारा था। इस दौरान एनपीके कृभको ब्रांड छपे 38 बैग (प्रति बैग 50 किग्रा) और 1.900 मीट्रिक टन खाद मिली थी। एक सिलाई मशीन, एनपीके कृभको का एक खाली बैग, इफ्को एनपीके के 115 खाली बैग, रामबाण एसएसपी के 35 खाली बैग बरामद हुए। परिसर में खुशबू फर्टिलाइजर कैल्शियम सल्फेट के 84 बैग (4.1 मीट्रिक टन) रखे मिले थे। जांच में नकली खाद बनाने का मामला उजागर हुआ था। टीम ने मौके पर दो नमूने संग्रहित किए, जो जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। आरोपी कमरुजमा के द्वारा कैल्शियम सल्फेट को एनपीके बैग में रीपैकिंग करके एनपीके के दाम पर बेचा जा रहा था। बरामद सामान को कृषि विभाग की टीम ने कब्जे में ले लिया था। कानूनी कार्रवाई के लिए डीएम से अनुमति मांगी गई थी। डीएम संजय कुमार सिंह से अनुमति मिलने के बाद जिला कृषि अधिकारी ने मामले में तहरीर दी। एसओ गजरौला जगदीप मलिक ने बताया कि  आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

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