रामपुर: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद

एडीजे 8 की कोर्ट ने लगाया 1 लाख 10 हजार का जुर्माना

रामपुर: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद

रामपुर, अमृत विचार। किशोरी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया है।

स्वार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की बेटी को 13 दिसंबर 2022 को गांव घोसीपुरा निवासी मुतीउर्ररहमान बहला फुसलाकर ले गया था। इस मामले में 14 दिसंबर 2022 को मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। किशोरी के बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई थी। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे-8 की कोर्ट में चल रही थी। विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने बताया कि दोषी  मुतीउर्ररहमान को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है। उस पर 1.10 लाख का जुर्माना लगाया है।

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