बरेली: थानेदार हैं या राजा जी...जानिए जज साहब को ऐसा क्यों कहना पड़ा

हत्या के मामले में विवेचक को कोर्ट न भेजने पर थानाध्यक्ष सिरौली को नोटिस

बरेली: थानेदार हैं या राजा जी...जानिए जज साहब को ऐसा क्यों कहना पड़ा

विधि संवाददाता, बरेली, अमृत विचार। हत्या के मामले में विवेचक को स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर की अदालत में जिरह के लिए हाजिर न होने देने पर कोर्ट ने थानाध्यक्ष सिरौली प्रयागराज सिंह से दो दिन में स्पष्टीकरण तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि विवेचक को न्यायालय में गवाही देने से रोकने पर क्यों न आपके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सिरौली थानाध्यक्ष तो राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। विवेचक राजेश कुमार और गवाह हेड मोहर्रिर जगवीर सिंह के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया है।

न्यायालय ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि थानाध्यक्ष सिरौली राजा की तरह व्यवहार कर रहें है। वह जब चाहेंगे, तब अपनी इच्छानुसार गवाह को कोर्ट भेजेंगे और जब चाहेंगे नहीं भेजेंगे। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि हत्या जैसे गम्भीर मामले में थानाध्यक्ष अभियुक्त महेन्द्र और सत्यपाल से मिल गए हैं और अनावश्यक देरी कर मुल्जिमों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। जबकि इस न्यायालय की मंशा हमेशा जल्द सेशन प्रकरणों को गुण दोष के आधार पर निस्तारित करने की रही है, ताकि आम जनता को बिना देरी के न्याय मिल सके। प्रकरण में सुनवाई को 22 अक्टूबर की तिथि नियत की है। एसएसपी को थानाध्यक्ष सिरौली के विरुद्ध जांच कर विभागीय कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है।

थाना फतेहगंज पश्चिमी में इस साल दर्ज हत्या के एक केस में विवेचक राजेश कुमार जिरह के लिए कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं। पैरोकार ने बताया कि विवेचक वर्तमान में थाना सिरौली चौकी प्रभारी बड़ा गांव में तैनात हैं। कोर्ट को बताया गया कि मामले में गवाही न देने के लिए थानाध्यक्ष सिरौली प्रयागराज सिंह ने आदेशित किया है।

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