प्रयागराज : पुलिस स्टेशनों में जब्त वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए सरकार से मांगा जवाब

प्रयागराज : पुलिस स्टेशनों में जब्त वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए सरकार से मांगा जवाब

अमृत विचार, प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पुलिस या विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जब्त किए गए वाहनों को छोड़ने में अधिकारियों और न्यायालय की विफलता पर संज्ञान लेते हुए कहा कि प्रतिदिन कोर्ट में 10 से 15 ऐसे आवेदन दाखिल होते हैं, जिनमें एनडीपीएस एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, उत्तर प्रदेश गोहत्या निवारण अधिनियम, उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, खान और खनिज अधिनियम तथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत जब्त वाहनों को छोड़ने की मांग की जाती है।

ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों से एक रिपोर्ट तलब की है, जिससे वाहनों को मुक्त करने में अदालतों के सामने आने वाली कानूनी बाधाओं की पहचान की जा सके, साथ ही राज्य और पुलिस को पुलिस स्टेशनों पर जब्त वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए उपाय प्रस्तावित करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव, यूपी को कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य संबंधित विभागों के परामर्श से हलफनामे के माध्यम से यह भी सुझाव देने का निर्देश दिया गया है कि क्या एक वेब पोर्टल का निर्माण संभव है, जहां जब्त किए गए वाहनों के सभी विवरण एनआईसी की सहायता से अपलोड किए जा सकते हों।

इसके अलावा कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और परिवहन एवं आबकारी विभागों के सचिवों को भी उनके द्वारा जब्त किए गए वाहनों की जिला वार और परिवहन प्राधिकरणवार रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकलपीठ ने अवैध शराब की बरामदगी से संबंधित एक मामले में अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए वाहन को छोड़ने की मांग वाली वीरेंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। मामले की अगली सुनवाई आगामी 18 सितंबर को सुनिश्चित की गई है।

अंत में कोर्ट ने पुलिस को जब्त किए गए वाहनों की थानावार रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पाया कि जब्त वाहनों को छोड़ने के आवेदनों से निपटने में न्यायालयों द्वारा कोई एकरूप या सुसंगत दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा रहा है। राज्य सरकार के पास पुलिस और अन्य विभागों द्वारा जब्त वाहनों के विवरण को दर्शाने के लिए एक केंद्रीकृत प्राधिकरण या एजेंसी का अभाव है।

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