Avanish Dixit: प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित के साथी आरोपी अधिवक्ता को राहत...अब इस दिन होगी सुनवाई, 1000 करोड़ की जमीन कब्जे का मामला
पुलिस ने अधिवक्ता के विरुद्ध सबूत मिटाने की धाराएं बढ़ाईं
कानपुर, अमृत विचार। सिविल लाइन स्थित नजूल की जमीन कब्जा करने के प्रयास समेत अन्य मामलों में जेल में बंद प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित के साथ आरोपी अधिवक्ता जितेंद्र शुक्ला की शनिवार को अग्रिम जमानत अर्जी पर एडीजे-6 की कोर्ट में सुनवाई हुई। पुलिस की रिपोर्ट न आने पर कोर्ट ने आरोपी अधिवक्ता की गिरफ्तारी पर 6 सितंबर तक रोक लगा दी। पुलिस ने अधिवक्ता के विरुद्ध मामले में सबूत मिटाने की धाराएं बढ़ाई हैं।
बेशकीमती नजूल जमीन कब्जाने के प्रयास में अवनीश दीक्षित समेत 12 आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में लेखपाल विपिन कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में आरोपी अधिवक्ता जितेंद्र शुक्ला ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर शनिवार को सुनवाई की गई। कोर्ट ने विवेचक से केस डायरी समेत अन्य दस्तावेज मांगे थे, लेकिन पुलिस केस डायरी व जांच से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सकी।
अभियोजन ने मामले के विवेचक के गैर जनपद होने की बात कहते हुए अधिवक्ता पर सबूत मिटाने की धाराओं में बढ़ोत्तरी करने की बात कही। कोर्ट ने आरोपी अधिवक्ता को अग्रिम जमानत तो नहीं दी, लेकिन राहत देते हुए अगली तिथि तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। सुनवाई की अगली तिथि 6 सितम्बर निर्धारित की गई है।
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