अनलॉक-5: कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक लागू रहेगा लॉकडाउन

अनलॉक-5: कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक लागू रहेगा लॉकडाउन

नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी के प्रकोप के मद्देनजर सरकार ने पूर्णबंदी के बाद विभिन्न गतिविधियों को खोलने की प्रक्रिया के तहत आज जारी नये दिशा निर्देशों में कोई नयी ढील नहीं दी है और कंटेनमेंट क्षेत्रों में पूर्णबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने आज एक आदेश जारी कर कहा कि देश …

नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी के प्रकोप के मद्देनजर सरकार ने पूर्णबंदी के बाद विभिन्न गतिविधियों को खोलने की प्रक्रिया के तहत आज जारी नये दिशा निर्देशों में कोई नयी ढील नहीं दी है और कंटेनमेंट क्षेत्रों में पूर्णबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने आज एक आदेश जारी कर कहा कि देश भर में विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के बारे में 30 सितम्बर को जारी किये गये दिशा निर्देश तीस नवम्बर तक जारी रहेंगे।

इन दिशा निर्देशों में जिन गतिविधियों को विभिन्न पाबंदियों के साथ शुरू करने की बात कही गयी थी वे अभी भी पाबंदियों तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही जारी रहेंगी। इन गतिविधियों में मेट्रो रेल, शापिंग मॉल, होटल, रेस्तरां, आतित्य सेवाएं, धर्म स्थल, योग, प्रशिक्षण संस्थान, जिम, सिनेमा और मनोरंजन पार्क आदि शामिल हैं।

कोरोना संक्रमण की अधिक संभावना वाली जगहों जैसे स्कूल, कोचिंग संस्थानों , शोधार्थियों के लिए सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को खोलने तथा 100 से अधिक की संख्या में लोगों के किसी आयोजन में शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय पहले की तरह राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास ही रहेगा।

सरकार ने कहा है कि सभी कंटेनमेंट जोन में आगामी 30 नवम्बर तक पूर्णबंदी के सभी प्रावधान सख्ती से लागू किये जायेंगे। जिला प्रशासन केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप कंटेनमेंट जोन बनायेंगे। इनमें केवल अनिवार्य सेवाओं को जारी रखने की ही अनुमति दी जायेगी। राज्यों से कहा गया है कि वे कंटेनमेंट जोन में अपनी ओर से कोई स्थानीय पूर्णबंदी लागू नहीं करेंगे। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे कंटेनमेंट जोन के बाहर अपनी ओर से स्थानीय स्तर पर कोई पूर्णबंदी लागू नहीं करेंगे।

इसके अलावा कुछ अन्य गतिविधियों को भी पाबंदियों के साथ शुरू करने के बारे में निर्णय लिया गया था और उनमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसे गृह मंत्रालय की अनुमति के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्वीमिंग पूल, बिजनेस टू बिजनेस उद्देश्य के लिए प्रदर्शनी हॉल का उपयोग, सिनेमा हॉल , थियेटर आदि 50 प्रतिशत सीमा के साथ खुलेंगे। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आदि आयोजनों में हॉल की क्षमता के आधे या 200 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ मंजूरी।

पहले की तरह अभी भी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर निर्णय करेंगे। यह भी कहा गया है कि लोगों को सरकार के कोरोना के प्रति सर्तक रहने के लिए चलाये जा रहे जनांदोलन को ध्यान में रखते हुए सभी एहतियाती उपाय करने होंगे। इनमें मास्क पहनना, हाथों को धोना और छह फुट की दूरी बनाये रखना शामिल है। इसके साथ ही देश भर में कोविड प्रोटोकाल जारी रहेगा और लोगों को इसे अमल में लाते हुए काम करना होगा। आरोग्य सेतु ऐप को बढ़ावा देने के भी प्रयास किये जायेंगे।

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