बरेली: युवक को छत से फेंकने के आरोपी पिता-पुत्र को अग्रिम जमानत नहीं

बरेली: युवक को छत से फेंकने के आरोपी पिता-पुत्र को अग्रिम जमानत नहीं

बरेली, अमृत विचार। इज्जतनगर के एक होटल में छत से कारोबारी के बेटे सार्थक अग्रवाल को फेंकने के आरोपी कपड़ा कारोबारी सतीश अरोड़ा और उसके पुत्र रिदिम अरोड़ा की अग्रिम जमानत अर्जी जिला जज विनोद कुमार ने खारिज कर दी।

डीजीसी क्राइम सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि राजेन्द्र नगर के जनकपुरी निवासी संजय अग्रवाल का बेटा सार्थक अग्रवाल जनकपुरी के रहने वाले रिदिम अरोड़ा और अन्य दोस्तों के साथ 21 अप्रैल को होटल रेडिसन गया था। पार्टी में दोस्तों के बीच झगड़ा और हाथापाई हो गयी। रिदिम अरोड़ा ने अपने पिता कपड़ा कारोबारी सतीश अरोड़ा को फोन कर वहां बुलाया। 

सार्थक ने सतीश के आने पर पैर छुए। इसके बाद सतीश ने बेटे रिदिम के साथ मिलकर सार्थक अग्रवाल को पीटा और धक्का देकर होटल की छत से फेंक दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये। इस मामले में संजय अग्रवाल की ओर से इज्जतनगर थाने में हत्या की कोशिश, मारपीट, धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया गया था, तभी से आरोपी पिता पुत्र फरार हैं। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद कुर्की की कार्रवाई हो सकती है।

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