सिंगापुर में छह लोगों से धोखाधड़ी करने के जुर्म में भारतवंशी को आठ साल की सजा 

सिंगापुर में छह लोगों से धोखाधड़ी करने के जुर्म में भारतवंशी को आठ साल की सजा 

सिंगापु। सिंगापुर में छह लोगों से 21 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी करने के जुर्म में एक भारतवंशी को बृहस्पतिवार को आठ साल जेल की सजा सुनाई गई। ‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ अखबार की खबर के अनुसार, मुरलीधरन मुहुंदन (47) ने ‘‘शुल्क’’, ‘‘कमीशन’’ और अन्य काल्पनिक भुगतान के माध्यम से यह दावा करते हुए लोगों को धोखा दिया कि वह उन्हें उनके पैसे वापस दिलाने में मदद कर सकता है। धोखेबाजी के शिकार लोगों को पहले के निवेश में नुकसान हो चुका था।

सिंगापुर के नागरिक मुरलीधरन को पांच अप्रैल को जून 2020 और अक्टूबर 2022 के बीच 7,37,036 अमेरिकी डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी के 18 मामलों में दोषी ठहराया गया। सजा सुनाए जाने के दौरान शेष राशि से जुड़े अन्य 40 समान आरोपों पर विचार किया गया। पिछली कार्यवाही में, अभियोजन पक्ष ने कहा कि मुरलीधरन ने धोखेबाजी के जाल में फंसे लोगों का विश्वास अर्जित किया था, जिनकी उम्र 57 से 77 वर्ष के बीच थी। मुरलीधरन ने सबसे पहले 77 वर्षीय सेवानिवृत्त महिला से जालसाजी की, जिसने गोल्ड क्राउन टाइमशेयर निवेश योजना में धन गंवाया था। 

अदालत को यह भी बताया गया कि मई 2022 में पकड़े जाने और अदालत में आरोपी ठहराए जाने से पहले उसने पांच और लोगों को भी धोखा दिया था। धोखाधड़ी के प्रत्येक मामले के लिए, अपराधी को 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। 

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