Banda: मतदान और मतगणना के दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें; उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

सीमावर्ती मध्य प्रदेश में भी बंद हो जाएंगी दुकानें

Banda: मतदान और मतगणना के दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें; उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

बांदा, अमृत विचार। लोकसभा चुनाव के लिए प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बांदा-चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र में पांचवें चरण में मतदान होना है, इसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। पांचवें चरण में होने वाले चुनाव के लिए शराब की थोक व फुटकर दुकानें मतदान के 48 घंटे पहले से मतदान समाप्त होने तक और मतगणना के दिन बंद रहेंगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट दुर्गा शक्ति नागपाल ने जारी किए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 (ग) के खंड (एक) और संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम की धारा-59 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 18 मई की शाम छह से 20 मई को शाम छह बजे और 04 जून (मतगणना दिवस) पर देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, एफएल-16ध्17 व भांग की थोक व फुटकर दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। 

यही नहीं, जिले की सीमा से 8 किलोमीटर परिधि में पड़ने वाले उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपद व मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना, सतना, छतरपुर की सभी आबकारी दुकानें 18 से 20 मई को सायं काल 6 बजे तक बंदी रहेगी। बंदी का कोई भी प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नहीं होगा। 

कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की मात्रा का न तो संचय करेगा, न ही वितरण करेगा और न ही लेकर चलेगा। उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञापियों व दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1910 एवं लोक प्रतिनिधत्वि अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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