सुल्तानपुर: चिकित्सक हत्याकांड में डिस्चार्ज अर्जी खारिज, आरोप हुए तय

सुल्तानपुर: चिकित्सक हत्याकांड में डिस्चार्ज अर्जी खारिज, आरोप हुए तय

सुल्तानपुर, अमृत विचार। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर मोहल्ले में चिकित्सक घनश्याम तिवारी हत्याकांड में मंगलवार को आरोपियों पर सेशन कोर्ट में आरोप तय हुए। वहीं, बचाव पक्ष के उन्मोचन अर्जी को जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने खारिज कर दिया। मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह व उसके पिता जगदीश नारायण सिंह को केस से डिस्चार्ज करने के लिए अर्जी दी थी।

उन्मोचन अर्जी पर वादी निशा तिवारी  के वकील संतोष पांडेय ने विरोध जताया। उन्मोचन अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने उन्मोचन अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट में विजय नारायण सिंह की हत्या की रिपोर्ट पुलिस ने अदालत में नहीं भेजी। कोर्ट में अजय नारायण,  दीपक सिंह को जेल से कोर्ट लाया गया, जबकि जगदीश नारायण स्वयं कोर्ट में हाजिर अदालत आये।

जिला जज ने आरोपियों पर आरोप तय कर अभियोजन साक्ष्य के लिए 13 मई की तारीख नियत की है। बीते 23 सितंबर को हुए हत्याकांड में मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह, उसके पिता जगदीश नारायण सिंह, चचेरे भाई विजय नारायण सिंह एवं धनपतगंज थाना क्षेत्र के मायंग निवासी अजय के ड्राइवर दीपक सिंह को आरोपी मानते हुए आरोप पत्र दाखिल किया था। इसी मामले में आरोपी रहे विजय नारायण सिंह की प्रापर्टी के विवाद में बीते दिनो दरियापुर तिराहे पर हत्या कर दी गई थी।

पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत खारिज

थाना क्षेत्र मोतिगरपुर में बीते माह पुलिस टीम पर हमला करने व अवैध हथियार बरामदगी के मामले में आरोपी अखंड प्रताप सिंह की जमानत न्यायाधीश संतोष कुमार ने मामले को गंभीर पाते हुए खारिज कर दी है। अभियोजन के मुताबिक पीपरपुर थाना क्षेत्र के इस्माईलपुर बड़ा निवासी आरोपी अखंड प्रताप सिंह ने साथियों के साथ मिलकर बीते 27 मार्च को थानाध्यक्ष ज्ञानचंद शुक्ला व अन्य पुलिस कर्मियों पर हमला किया था। कोर्ट ने आरोपी को गंभीर मानते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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