Kanpur: चोरी व चरस तस्करी में दो दोषियों को तीन साल की सजा; कोर्ट ने लगाया सात-सात हजार रुपये का जुर्माना

वर्ष 2020 में रिचा इलेक्ट्रॉनिक्स में चोरी की वारदात को दिया था अंजाम

Kanpur: चोरी व चरस तस्करी में दो दोषियों को तीन साल की सजा; कोर्ट ने लगाया सात-सात हजार रुपये का जुर्माना

कानपुर, अमृत विचार। विजय नगर स्थित रिचा इलेक्ट्रानिक्स में मोबाइल चोरी व चरस तस्करी के मामले में सोमवार को एडीजे आठ की कोर्ट ने दो दोषियों को तीन साल की सजा सुनाई। दोषियों ने वर्ष 2020 में चोरी की थी, माल बंटवारें के दौरान फजलगंज पुलिस ने दादा नगर ढाल के पास से पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान पुलिस ने करीब डेढ़ किलो चरस बरामद की थी। 

रिचा इलेक्ट्रानिक में एकाउंटेंट के पद पर कार्यरत शिवकुमार कनौजिया ने बताया था कि 16 सितंबर 2020 की सुबह वह दुकान पहुंचे तो मोबाइल सेक्शन की अलमारियां खुली थी, जिनसे 15 मोबाइल चोरों ने पार कर दिए थे। जिसकी फजलगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 20 सितंबर की रात दरोगा जितेंद्र कुमार कनौजिया व अनूप सिंह को चोरों के दादा नगर ढाल से कंटेनर यार्ड की तरफ चोरी के माल के बंटवारे की जानकारी मिली। 

मौके पर पहुंच कर पुलिस ने छापेमारी कर चार चोर काकादेव, कच्ची मड़ैया निवासी विनोद कुमार, गोविंद नगर, लेबर कॉलोनी निवासी दीपक सोनी, अर्मापुर निवासी राजकुमार, दादा नगर कच्ची बस्ती निवासी मोहित कुमार को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब डेढ़ किलो चरस भी बरामद की थी। 

मामला एडीजे आठ राम अवतार प्रसाद की कोर्ट में विचाराधीन था। एडीजीसी अरविंद ढिमरी ने बताया कि पुलिस ने मोहित कुमार व विनोद कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए थे। कोर्ट ने दोनों दोषी पाते हुए तीन साल की सजा व सात-सात हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

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