श्रावस्ती: हत्या के मामले में आजीवन कारावास

श्रावस्ती: हत्या के मामले में आजीवन कारावास

श्रावस्ती, अमृत विचार। जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने थाना-सिरसिया के मुकदमे में अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनकर अभियुक्त रामगोपाल वर्मा पुत्र खूनखून वर्मा,व रेखा देवी पत्नी रामगोपाल वर्मा निवासी- साहियापुर, दाखिली-शाहपुर बरगदवा,थाना- सिरसिया,जिला- श्रावस्ती को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई व रुपये 5000 के अर्थ दंड से प्रत्येक को दंडित किया। इस मामले की प्रभावी पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केशव प्रताप सिंह के द्वारा की गईं ।

दर्ज मुकदमे  के अनुसार वादी रामनरेश वर्मा की सगी मामी मायावती पत्नी ह्रदयराम निवासी गुलराफटवा, थाना सिरसिया जो 60 वर्ष की वृद्ध थी ,वादी के मामा की मृत्यु 3 माह पूर्व हो चुकी थी,को वादी का लड़का दिनांक 21 दिसंबर 2020 को उनके घर से घुमाने वादी के  घर लाया हुआ था,दोपहर के 1 बजे अभियुक्तगण रामगोपाल वर्मा, व रेखा देवी ने गड़ासे से जब वह वादी के निजी शिव मंदिर के पास चारपाई पर वादी की पत्नी अनारकली के साथ बैठी हुई थी, उसी दौरान कई बार वार किया जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्तों को यह शक था की वादी की मामी कहीं अपनी संपत्ति वादी के लड़के को न दे दें। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने व विवेचना पूर्ण होने पर आरोप पत्र दोनों के विरुद्ध न्यायालय में पेश किया गया। दोनों अभियुक्तों की जिला कारागार में बिताई गई अवधि सजा में समाहित होगी। अर्थ दंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास दोनो को भुगतना पड़ेगा।

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