अल्मोड़ा: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास 

अल्मोड़ा: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास 

अल्मोड़ा, अमृत विचार। सीमांत जिले पिथौरागढ़ में विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ले नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

अभियोजन के अनुसार वर्ष 2022 में जिले के डीडीहाट के एक स्वास्थ्य उपकेंद्र पर तैनात एएनएम सोनिया खाती ने राजस्व विभाग को दी तहरीर में कहा था कि उनके उपकेंद्र में एक गर्भवती जांच के लिए पहुंची थी, जिसकी आधार कार्ड के हिसाब से उम्र 14 वर्ष 8 माह 28 दिन थी, जिसके बाद राजस्व विभाग ने इस मामले की जांच शुरू कर दी।

राजस्व विभाग के अधिकारियों से जांच के बाद बताया कि गर्भवती डीडीहाट क्षेत्र की रहने वाली है। उसके पड़ोस में रहने वाले चंदन कुमार का उसके घर पर काफी आना जाना था, जिसका फायदा उठाकर उसने नाबालिग के साथ जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाए। जिस कारण वह गर्भवती हो गई।

पीड़ित पक्ष की ओर से इस मामले में डीजीसी प्रमोद पंत ने पैरवी की और पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए। इस मामले में विचारण के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को बीस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।