नैनीताल: सरकार एप बनाए जिसमें अतिक्रमण की शिकायत दर्ज हो सके

नैनीताल: सरकार एप बनाए जिसमें अतिक्रमण की शिकायत दर्ज हो सके

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से प्रदेश के सभी जिलों के लिए अतिक्रमण शिकायती एप बनाने को कहा ताकि आमजन इसमें अतिक्रमण की शिकायत दर्ज करा सके।

हाईकोर्ट ने एप में दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश जारी करने के साथ ही 16 अप्रैल को प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 अप्रैल की तिथि नियत की है। सुनवाई पर हाईकोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण को लेकर कोर्ट में संख्याओं की संख्या में जनहित याचिकाएं लंबित हैं।

जब अतिक्रमण को लेकर शिकायत की जाती है तो उसे संबंधित विभाग की ओर से हटा देना चाहिए। मामले के अनुसार रुद्रपुर निवासी शशि बंसल ने याचिका दायर कर कहा कि रुद्रपुर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जिसकी वजह से  सड़कें, गलियां संकरी हो चुकी है।

अतिक्रमण होने की से आमजन को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम व अन्य विभागों को उनकी ओर से हटाने के लिए प्रत्यावेदन दिया लेकिन अतिक्रमण पर कार्यवाही नहीं हुई। 

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