Sultanpur court news: किशोरी से दुराचार के दोषी को 20 साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया

Sultanpur court news: किशोरी से दुराचार के दोषी को 20 साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया

सुलतानपुर, अमृत विचार। अमेठी जिले के थाना क्षेत्र कमरौली के एक गांव में दो  साल पूर्व 15 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म व हत्या की धमकी देने के दोषी  अतुल शर्मा को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने बुधवार को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 51 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने अर्थदण्ड की धनराशि का 50 फीसदी पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है।  

एडीजीसी विवेक सिंह के मुताबिक 18 अप्रैल 2022 को पिता के साथ भण्डारे का प्रसाद ग्रहण करने गई किशोरी गायब हो गई। खोजबीन पर बेहोशी की हालत में किशोरी मिली तथा घटना की जानकारी परिजन को दी। पिता की तहरीर पर कमरौली थाने में अभियोग पंजीकृत हुआ तथा आरोपी अतुल को पुलिस ने 20 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दौरान विचारण आरोपी की जमानत नहीं हो सकी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेजा। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से मुकदमे के दौरान पेश किए गये छह गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर  मुकदमे का फैसला एक साल नौ माह 16 दिन में कर पीड़ित परिवार को न्याय दिया।


एसिड अटैक मामले में आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक 
मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते साल महिलाओं से अभद्रता, मारपीट और एसिड अटैक करने के आरोपी शेषमणि उर्फ आशीष तिवारी पुत्र हृदय नरायन तिवारी की  गिरफ्तारी पर न्यायाधीश जेपी पांडेय ने रोक लगा दी है। आरोपी के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने बताया कि आरोपी को राहत देते हुए कोर्ट ने विवेचक को शीघ्र रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी दिया है। मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र की कस्थूनी पश्चिम निवासी कुमारी आंचल ने बीते साल स्वयं व दादी सुमनलता पर हमला करने, एसिड अटैक करने व मारपीट समेत अन्य आरोपों में शेष नारायन तिवारी, साहेब तिवारी और बृजेश कुमारी पर मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के पीछे पहले से चला आ रहा संपत्ति विवाद बताया गया। कोर्ट ने विवेचक को आदेश दिया है कि जरूरत पड़ने पर आरोपी को थाने से ही मुचलके पर रिहा किया जाए और उसका उत्पीड़न न किया जाए।

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