अब मुरादाबाद में बिना लाइसेंस नहीं चल सकेंगे ई-रिक्शा, मनमानी पर होगी कार्रवाई

ई रिक्शा शोरूम संचालकों को परिवहन विभाग की ओर से आदेश जारी, मनमानी पर होगी कार्रवाई

अब मुरादाबाद में बिना लाइसेंस नहीं चल सकेंगे ई-रिक्शा, मनमानी पर होगी कार्रवाई

मुरादाबाद, अमृत विचार। महानगर में यातायात व्यवस्था के सुचारु प्रबंधन के लिए ई रिक्शा चालकों पर सख्ती होगी। बिना लाइसेंस न तो ई-रिक्शा की खरीद हो सकेगी और न चालक बिना लाइसेंस के इसे चला पाएंगे। इसके आदेश परिवहन विभाग की ओर से ई रिक्शा शोरूम संचालकों को जारी किया गया है। इसमें मनमानी दोनों पर भारी पड़ेगी।

ई रिक्शा संचालन के लिए परिवहन विभाग नियमों को सख्ती से लागू कराएगा। अब कोई ई रिक्शा बिना लाइसेंस के न तो खरीदा जा सकेगा और न चला सकेगा। 2019 में मोटर यान नियमावली में संशोधन को अब सख्ती से लागू कराया जाएगा। जिसमें ई रिक्शा का लाइसेंस पाने के लिए न्यूनतम 10 दिन का प्रशिक्षण ई रिक्शा बनाने वाली कंपनी या ड्राईविंग स्कूल द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। बावजूद इसके बिना लाइसेंस के ई रिक्शा सड़कों पर दौड़ रहे हैं। अब इनकी जांच कर चालान व अन्य कार्रवाई होगी।

इसका उद्देश्य महानगर में सड़क दुर्घटना में कमी लाना अधिकारी बता रहे हैं। महानगर में ई रिक्शा की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब सख्त कदम उठाया जा रहा है। जिले में अभी तक 13,000 ई रिक्शा, ई कार्ट पंजीकृत है। जबकि लाइसेंस सिर्फ 1989 के जारी हैं। आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 15 प्रतिशत ई रिक्शा चालकों के पास वैध ई-रिक्शा ड्राईविंग लाइसेंस हैं। परिवहन विभाग के अधिकारी खुद मानते हैं कि 5000 ई-रिक्शा फिटनेस फेल संचालित हैं। ऐसे में इनसे हादसे की संभावना अधिक रहती है।

यह हैं प्रशिक्षण के लिए संचालित संस्थान
जिले में गुप्ता ड्राइविंग ट्रेनिंग कॉलेज द्वारा गुप्ता एसोसिएट्स गोपालपुर नत्थानगला उर्फ कोकरपुर हकीमपुर बाईपास रोड तहसील कांठ व शिनना सबिर मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल ताहरपुर, संभल रोड मुरादाबाद ई रिक्शा के प्रशिक्षण के लिए संचालित हैं।

बिना फिटनेस संचालन पर लगेगा 5000 रुपये जुर्माना
सहायक संभागीय अधिकारी प्रवर्तन आन्जनेय कुमार सिंह का कहना है कि महानगर में बिना लाइसेंस के ई-रिक्शा का संचालन अधिक होने को देखते हुए अब सख्ती की जा रही है। 20 फरवरी से इसके लिए जांच अभियान चलेगा। ई-रिक्शा के संचालकों से अपील है कि वह बिना प्रशिक्षण और लाइसेंस ई-रिक्शा न चलाएं। ई-रिक्शा लाइसेंस के साथ उसका फिटनेस भी जरूरी है। इसके उल्लंघन पर बिना फिटनेस संचालन पर 5000 रुपये का जुर्माना और बिना लाइसेंस ई-रिक्शा चलाने पर भी 5000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

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