Kanpur Farmer Suicide Case: प्रियरंजन दिवाकर को हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत... किसान बाबूसिंह आत्महत्या प्रकरण से चल रहा फरार
कानपुर में प्रियरंजन दिवाकर को हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत
कानपुर, अमृत विचार। चकेरी के किसान बाबू सिंह आत्महत्या प्रकरण में महीनों से फरार चल रहे एक लाख के इनामी पूर्व भाजपा नेता डॉ. प्रियरंजन आशु दिवाकर को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। आदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिए। कोर्ट ने आशु दिवाकर को 50 हजार के बांड और दो जमानतदारों की शर्त पर जमानत दे दी है।
चकेरी गांव निवासी किसान बाबू सिंह यादव ने बीते नौ सिंतबर को आत्महत्या कर ली थी। बाबू सिंह की पत्नी बिटान देवी, बेटी रूबी व काजल ने तत्कालीन भाजपा नेता डॉ. प्रियरंजन उर्फ आशु दिवाकर पर धोखाधड़ी कर करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। आरोप था कि इसी कारण बाबूसिंह ने ट्रेन के आगे कूद कर अपनी जान दे दी थी।
मामले के आरोपी मधुर पांडेय, राहुल जैन, जितेंद्र, शिवम सिंह चौहान को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं बब्लू व घटना का मुख्य आरोपी प्रियरंजन आशु दिवाकर अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। घटना के पांच माह बीतने के बाद भी पुलिस फरार आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है।
मंगलवार को प्रियरंजन आशु दिवाकर को बड़ी राहत मिल गई है। पुलिस की लचर पैरवी के कारण उसे प्रयागराज हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। आरोप पत्र दाखिल होने तक यह राहत बरकरार रहेगी। मामले की अगली सुनवाई चार अप्रैल को होगी।
अधिवक्ता ने दिया तर्क, झूठा फंसाया गया
प्रियरंजन आशु दिवाकर के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि मामले की जांच अभी लंबित है। इसके साथ ही मामले के सह आरोपी राहुल जैन, मधुर पांडेय, जितेंद्र यादव को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। कहा गया कि मामले में प्रियरंजन को झूठा फंसाया गया है। सह आरोपियों को जमानत मिलने पर प्रियरंजन को भी जमानत मिलनी चाहिए। जिस पर हाईकोर्ट ने प्रियरंजन को सशर्त जमानत दी।
12 दिसंबर को प्रेस कांफ्रेस की थी
पहले भी प्रियरंजन हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले चुका है। हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद आशु दिवाकर ने 12 दिसंबर को पुलिस के सामने ही अपने घर पर प्रेस कांफ्रेस की थी और इसके बाद फरार हो गया था। जिसके बाद से इनामी फरार चल रहा है।
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