कासगंज: पॉक्सो एक्ट के दोषी को कोर्ट ने सुनाया सात साल का कारावास, लगाया इतने का जुर्माना
न्यायायल ने आरोपी पर लगाया 31 हजार रूपये का अर्थदंड
कासगंज, अमृत विचार। थाना सुन्नगढ़ी से संबंधित पॉक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी माना है। न्यायालय ने दोषी को सात साल का कारावास एवं 31 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी के अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
वर्ष 2017 में थाना सुन्नगढ़ी के गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया था। घटना के संबंध में किशेारी के पिता ने लेखपाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
न्यायालय उपस्थित आए आरोपी ने घटना से इंकार करते हुए झूठा फंसाया जाना बताकर परीक्षण की मांग की। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक संजीव दरक एडवोकेट ने घटना के पक्ष में गवाहों और सबूतों के पेश किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी माना और दोषी को सात साल का कारावास और 31 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायलाय ने अपने आदेश में कहा कि यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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