कलकत्ता: हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले में ED अधिकारियों को की सुरक्षा प्रदान 

कलकत्ता: हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले में ED अधिकारियों को की सुरक्षा प्रदान 

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि संदेशखाली में छापेमारी की कार्रवाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में उनके विरुद्ध कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जा सकता। ईडी ने कहा है कि पांच जनवरी को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में ईडी की टीम पर हुए हमले में उसके तीन अधिकारी घायल हो गए और उनका सामान छीन लिया गया।

हमला उस वक्त हुआ जब वे राज्य की राशन वितरण प्रणाली में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में छापेमारी के लिए शाहजहां शेख के घर गए थे। ईडी के वकील ने अदालत के समक्ष कहा कि उसे पता चला है कि घटना के संबंध में चार मामले दर्ज किये गये हैं।

उन्होंने कहा कि इनमें से एक ईडी ने अपने अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर दर्ज कराया है और अन्य मामले उसके अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने मौखिक रूप से निर्देश दिया कि शेख के परिसर की तलाशी के लिए संदेशखाली गए ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी के संबंध में कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा सकता।

ये भी पढ़ें - मणिपुर: चार ग्रामीणों की हत्या की आशंका, हथियारबंद बदमाशों ने किया था हमला

ताजा समाचार

रायबरेली: एसपी ने चौकी प्रभारियों समेत 68 पुलिस कर्मियों का किया तबादला, महकमे में हड़कंप
लखीमपुर खीरी: पहलगाम आतंकी हमले को लेकर CM योगी बोले - यह नया भारत है, छेड़ने वाले को छोड़ेगा नहीं
गेहूं खरीद में लापरवाही बरती तो होगी कार्रवाई; कानपुर में मंडलायुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा- किसानों की सहायता में कमी न होने पाए
बाराबंकी: इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को हराकर जीता खिताब
रिलायंस इंडस्ट्रीज में Executive Director का पद संभालेंगे अनंत अंबानी, अब देखेंगे यह काम
कानपुर में होटल से गिरकर छात्र की मौत: परिजनों ने दो दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस बोली- CCTV खंगाले जा रहे