सुलतानपुर: अपहरण और दुराचार के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल कठोर कारावास की सजा

कोर्ट ने मुकदमे का फैसला मात्र दो  साल आठ माह 29 दिन में कर पीड़िता को दिया न्याय 

सुलतानपुर: अपहरण और दुराचार के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल कठोर कारावास की सजा

सुलतानपुर, अमृत विचार। जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन साल पूर्व 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी के अपहरण व दुराचार करने के दोषी धीरेन्द्र प्रताप उर्फ धीरू को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने सोमवार को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अदालत ने दोषी के पिता खुशीराम को अपमानित करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए एक साल की सजा व दो हजार रुपए अर्थदंड लगाया है।

एडीजीसी रमेश चन्द्र सिंह के मुताबिक किशोरी अपनी माता के साथ दवा लेने 14 मई  2020 को जा रही थी जिसको दोषी धीरेन्द्र ने अपहरण कर दुराचार किया था। पीड़िता के परिवार वालो की तहरीर पर आरोपी व उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में अभियोजन पक्ष से मुकदमे के दौरान पेश किए  गये छह गवाहो के साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने मुकदमे का फैसला मात्र दो साल आठ माह 29  दिन में किया। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि का 50 फीसदी पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है।

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