प्रतापगढ़: कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में पति को सुनाई 10 साल कारावास की सजा, लगाया अर्थदण्ड

प्रतापगढ़: कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में पति को सुनाई 10 साल कारावास की सजा, लगाया अर्थदण्ड

प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी सुमित पवार ने कामता प्रसाद उर्फ शैलेश निवासी भगवतगंज थाना मानधाता को दहेज हत्या, दहेज उत्पीड़न के आरोप में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व छह हजार रूपये जुर्माने से दंडित किया।

वादी मुकदमा बच्चे लाल निवासी सिमरा वीरभानपुर, थाना मऊ आइमा, प्रयागराज के अनुसार उसने अपनी लड़की नीलम देवी की शादी कामता प्रसाद उर्फ शैलेश निवासी ग्राम भगवतगंज बाजार थाना मानधाता के साथ वर्ष 2016 में किया था। शादी के बाद से नीलम के पति कामता प्रसाद, ससुर लल्लन, सास तथा देवर सभी दहेज के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे थे।

दहेज में 250 ग्राम सोना व तीन लाख रुपए नगद की मांग कर रहे थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके ससुराल वाले उसे मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न भी करने लगे। 16 जून 2018 की रात को ससुरालीजनों ने नीलम को जलाकर मार दिया। पुलिस की विवेचना के बाद कामता प्रसाद,लल्लन व प्रेमा देवी के खिलाफ आरोप पत्र भेजा गया।

न्यायालय ने लल्लन व प्रेमा देवी को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी काशीनाथ तिवारी ने की।

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