Money Laundering Case: तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Money Laundering Case: तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी। सेंथिल को धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन ने सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी। 

न्यायमूर्ति ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता का भाई फरार है और याचिकाकर्ता बिना विभाग के मंत्री के पद पर है, इसलिए वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। बालाजी को 14 जून को ईडी ने नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। जिस समय यह घोटाले हुआ वह पूर्ववर्ती अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) सरकार में परिवहन मंत्री थे।

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