गोंडा: अवमानना में मनकापुर एसडीएम हाईकोर्ट में तलब, यह है पूरा मामला...

मनकापुर, गोंडा। सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के आदेश के बावजूद प्रशासन की हीलाहवाली पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। आदेश का अनुपालन न होने पर इसे अवमानना मानते हुए हाईकोर्ट ने 17 अक्टूबर को मनकापुर एसडीएम को तलब किया है।
मनकापुर तहसील के अगयामाफी गांव में सरकारी जमीन पर गांव के रहमत अली ने कब्जा कर पक्का मकान बना लिया है। तालाब की शक्ल वाली इस जमीन को गांव में रहने वाले परिवारों के जल निकासी के लिए छोड़ा गया था लेकिन पक्का मकान बन जाने से लोगों की जल निकासी बाधित हो गयी। गांव वालों की सहमति पर गांव के ढोढई चौहान ने इसकी शिकायत तहसील प्रशासन व जिला प्रशासन से की लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया।
आरोप है कि गांव के तत्कालीन लेखपाल मोहम्मद नईम ने धारा 67 की कार्रवाई करके मामले को रफा दफा कर दिया। इस पर शिकायतकर्ता ने तहसीलदार कोर्ट में वाद दायर कर दिया। चार साल की सुनवाई के बाद तहसीलदार ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए अतिक्रमण हटाने व जुर्माने का आदेश दिया था लेकिन तहसीलदार के इस आदेश का अनुपालन नहीं हो सका। इस पर शिकायत कर्ता ढोढई चौहान ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर अतिक्रमण हटाए जाने की फरियाद की थी।
हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल 2023 को तहसीलदार के आदेश का अनुपालन कराते हुए अतिक्रमण हटाए जाने का आदेश जिला प्रशासन को दिया था लेकिन इस आदेश को बावजूद प्रशासन अतिक्रमण हटवाने में विफल रहा। प्रशासन की हीलाहवाली से परेशान याचिकाकर्ता ने फिर से हाईकोर्ट पहुंचकर आदेश का अनुपालन कराए जाने की गुहार लगायी थी।
न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने इसे कोर्ट की अवमानना मानते हुए 17 अक्टूबर को मनकापुर एसडीएम को तलब किया है। एसडीएम राजीव मोहन सक्सेना ने बताया कि सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को खाली कराने के निर्देश तहसीलदार को दिया गया है। जल्द ही अतिक्रमण हटवाकर जमीन खाली करायी जायेगी।
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