सेंथिलबालाजी पांच दिनों की हिरासत में, ED करेगी पूछताछ

चेन्नई। तमिलनाडु की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मंत्री वी. सेंथिलबालाजी को पूछताछ के लिए सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पांच दिनों की हिरासत में भेज दिया।
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मंत्री की पत्नी एस.मेगाला की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करने और पूछताछ के लिए ईडी को आठ से 12 अगस्त तक पांच दिन की हिरासत की अनुमति देने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद ईडी ने यहां प्रधान सत्र न्यायाधीश एस.अली के समक्ष एक याचिका दायर कर सेंथिलबालाजी को हिरासत में लेने की मांग की।
मंत्री की चूंकि बाइपास सर्जरी हुई थी और वह पुझल सेंट्रल जेल अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, इसलिए ईडी ने अदालत को आश्वासन दिया कि हिरासत में पूछताछ की अवधि के दौरान उनकी स्वास्थ्य स्थिति का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाएगा।
याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने ईडी को उन्हें पुझल सेंट्रल जेल से पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की अनुमति दी और उन्हें 12 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के सामने पेश करने का भी निर्देश दिया। इससे पहले दिन में न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने सेंथिलबालाजी और उनकी पत्नी की अपील को खारिज कर दिया जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उन्हें हिरासत में लेने की ईडी की शक्ति को बरकरार रखा गया था।
शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए कि मंत्री की गिरफ्तारी में कोई अवैधता नहीं है यह भी कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई जा सकती। शीर्ष अदालत की पीठ ने यह भी माना कि रिमांड के न्यायिक आदेश के बाद कोई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर नहीं की जा सकती है और अपील को खारिज कर दिया जबकि ईडी को आठ से 12 अगस्त तक मंत्री की पांच दिन की हिरासत की अनुमति दे दी।
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