कोर्ट ने WFI प्रमुख बृजभूषण की जमानत याचिका पर फैसला शाम चार बजे तक रखा सुरक्षित

कोर्ट ने WFI प्रमुख बृजभूषण की जमानत याचिका पर फैसला शाम चार बजे तक रखा सुरक्षित

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर फैसला बृहस्पतिवार को शाम चार बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

न्यायाधीश ने आरोपी और अभियोजन पक्ष के वकीलों के साथ-साथ शिकायतकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायाधीश ने कहा, “शाम चार बजे आदेश पारित किया जाएगा।” 

ये भी पढ़ें - मणिपुर महिलाओं को निर्वस्त्र करने का मामला: कांग्रेस का PM पर तीखा हमला, कहा- मोदी सरकार ने 'लोकतंत्र को बदला भीड़तंत्र में'

ताजा समाचार