रुद्रपुर: छात्रा को घूरने पर दोषी को एक साल की सजा
वर्ष 2020 में थाना ट्रांजिटकैप का है मामला

अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया अपना फैसला
रुद्रपुर, अमृत विचार। वर्ष 2020 थाना ट्रांजिटकैप में छात्रा को बाइक का हैडिल मारकर चोटिल करने व घूरने पर दोषी को एक साल कठोर कारवास की सजा सुनाई गई है। इस दौरान एडीजीसी ने अदालत के सामने पांच गवाह पेश किए। जिसके बाद अपर सत्र न्याया धीश एफटीएससी ने अपना निर्णय सुनाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि 7 सितंबर 2020 की सुबह ग्यारह बजे थाना ट्रांजिटकैप स्थित राजा कॉलोनी की रहने वाली छात्रा दुकान से कोचिंग सेंटर जा रही थी। तभी बाइक पर सवार कॉलोनी का ही रहने वाला सुरेश कुमार गंगवार बाइक से आया और पीछे से बाइक का हैडिल मारकर हाथ को चोटिल कर दिया और बाइक रोककर घूरने लगा। घटना की जानकारी छात्रा ने अपने परिवार को बताई।
जिसके बाद छात्रा के पिता ने 8 सितंबर को थाना ट्रांजिटकैप पुलिस को तहरीर देते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी शिवाकांत द्विवेदी की अदालत में शुरू हुई। जहां एडीजीसी उमेश कुमार गुप्ता ने अदालत के सामने पांच गवाह पेश किए।
दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने आईपीएस की धारा 354डी और धारा 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए एक-एक साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई व आदेशित किया कि दोनों ही सजाएं एक साथ संचालित होगी।