प्रयागराज : पूर्व विधायक विजय मिश्रा के मामले को छ: माह के अंदर निस्तारित करने का निर्देश

प्रयागराज : पूर्व विधायक विजय मिश्रा के मामले को छ: माह के अंदर निस्तारित करने का निर्देश

अमृत विचार, प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया विजय मिश्रा के मामले में अतिरिक्त जिला जज (एमपी/ एमएलए कोर्ट), भदोही को निर्देश दिया कि उक्त मामले का निस्तारण समय विस्तार किए बिना 6 महीने के अंदर तय कर दिया जाए। उक्त आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की एकल पीठ ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

विधायक के खिलाफ 4 अगस्त 2020 को कृष्ण मोहन तिवारी ने गोपीगंज थाना, भदोही में आईपीसी की विभिन्न धाराओं तथा भारतीय सूचना अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कराया था। जिसके बाद दिनांक 14 अगस्त 2020 से विधायक जेल में बंद हैं। मामले के अनुसार विधायक बनने के बाद विजय मिश्रा ने शिकायतकर्ता के मकान और संपत्ति पर जबरन कब्जा कर लिया।

इसके साथ ही शिकायतकर्ता की फर्म का सारा काम अपने हाथों में ले लिया और उनके फर्म का पैसा अपनी पत्नी रामलली तथा बेटे विष्णु मिश्रा के खाते में जमा कर लिया। विधायक एक दबंग नेता हैं, इसलिए शिकायतकर्ता व उनके परिवरीजन उनका विरोध करने में अक्षम थे।

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