हल्द्वानी: फिलहाल बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेच पाएंगे व्यापारी

हल्द्वानी, अमृत विचार। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने ट्रेड लाइसेंस के विरोध में नगर निगम में प्रदर्शन किया। निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लाइसेंस की अनिवार्यता को उत्पीड़न बताया।
उन्होंने इस संबंध में मेयर से वार्ता की। मेयर ने फिलहाल लाइसेंस की अनिवार्यता लागू नहीं कराने का आश्वासन दिया है। इसके बाद मामला शांत हुआ, लेकिन व्यापारियों में निगम के लाइसेंस के फरमान को गलत बताया है। उनका कहना है कि हर व्यापारी लाइसेंस नहीं रख सकता है। लाइसेंस बनाने के लिए महंगी फीस चुकानी पड़ती है।
दरअसल विगत दिनों नगर आयुक्त की ओर से एक आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुसार नगर निगम की सीमा के तहत तंबाकू उत्पादों के विपणन, भंडारण, पैकिंग, प्रसंस्करण, विनिर्माण करने वाले व्यापारियों को 15 दिन के भीतर ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए निर्देशित किया गया था। ऐसा न करने पर दंडात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी गई थी। निगम के इस ओदश पर नाराजगी प्रकट करते हुए व्यापारियों ने सोमवार को निगम में विरोध प्रकट किया।
नारेबाजी करने के बाद वह मेयर कार्यालय पहुंचे, जहां मेयर जोगेंद्र पाल से वार्ता के बाद व्यापारी माने। मेयर ने कहा कि उत्तरप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत बिना अनुमति के तंबाकू के बने उत्पाद बेचना गलत है। बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यापारी तंबाकू के बने उत्पादों को नहीं बचे सकते हैं।
फिलहाल लाइसेंस की अनिवार्यता को लागू नहीं किया जा रहा है। इस दौरान व्यापारियों ने ज्ञापन भी दिया। प्रदर्शन करने वालो में उद्योग व्यापार के अध्यक्ष योगेश शर्मा, महामंत्री मनोज जायसवाल, प्रचार मंत्री संदीप सक्सेना, सचिव प्रमोद कुमार, पवन सागर, मुन्ना लाल, शिव कपूर, संदीप गुप्ता, अंकुर गुप्ता, विनय जोशी, आकाश बेलवाल, पारस चौहान, किशोर गुप्ता, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, अतुल गुप्ता आदि मौजूद रहे।