पीलीभीत: धोखाधड़ी में ग्राम पंचायत अधिकारी की जमानत याचिका खारिज, जानिए पूरा मामला 

पीलीभीत: धोखाधड़ी में ग्राम पंचायत अधिकारी की जमानत याचिका खारिज, जानिए पूरा मामला 

पीलीभीत, अमृत विचार। सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने पूरनपुर ब्लाक में तैनात रहे ग्राम पंचायत अधिकारी पंकज शर्मा की धोखाधड़ी के मामले में जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। वर्ष 2012 में  पीड़ित का धोखाधड़ी कर आवास का पैसा एक व्यक्ति से मिलकर निकालने का आरोप लगाया गया था।

पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव ढका सिमरिया निवासी जहूर अहमद ने कोतवाली में वर्ष 2012 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा कि वह वर्ष 2002 की बीपीएल आवास सूची में इंदिरा आवास के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज था। सर्वे रिपोर्ट में भी वह पात्र पाया गया था।

कोतवाली बीसलपुर के गांव अमृता खास निवासी ग्राम पंचायत अधिकारी पंकज शर्मा उस समय पूरनपुर ब्लाक में तैनात थे। वहीं उसके गांव के ग्राम पंचायत अधिकारी थे। ग्राम पंचायत अधिकारी पंकज शर्मा ने वादी के नाम के ग्राम पिपरिया जयभद्र निवासी जहूर अहमद पुत्र सकूर के नाम इंदिरा आवास आवंटित करा दिया। इसके बाद आवास निर्माण के लिए धनराशि जारी कर दी।

एफआईआर में यह भी आरोप है कि जहूर अहमद (आरोपी) और पंकज शर्मा ने फर्जी राशन कार्ड बनाकर वादी का पैसा धोखे से निकाल लिए। जबकि आरोपी जहूर अहमद वर्ष 2002 की बीपीएल सूची के अनुसार ग्राम पिपरिया जयभद्र में निवास कर रहा है। वादी को उपरोक्त लोगों ने जान से मारने की धमकी भी दी। उपरोक्त मामले में आरोपी पंकज शर्मा की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पंकज शर्मा का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

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