बस्ती: गांजा तस्कर को एक साल कठोर कारावास की सजा

बस्ती: गांजा तस्कर को एक साल कठोर कारावास की सजा

अमृत विचार, बस्ती। गांजा तस्करी के दोषी को अपर जिला न्यायाधीश विजय कुमार कटियार की अदालत ने बुधवार को एक वर्ष कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को 10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

बता दें कि दोषी मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का रहने वाला है। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि संतोष कुमार चौधरी पुत्र स्वर्गीय भाग्य नारायण चौधरी निवासी ग्राम विसुनपुर होरी बारूगंज जिला मुजफ्फरपुर बिहार को पुलिस ने 18 अप्रैल 2019 को नगर थाना क्षेत्र के भदेश्वर नाथ मंदिर के निकट पकड़ा था। जामा तलाशी में उसके पास से एक किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद संतोष कुमार चौधरी को दोषी करार देते हुए सजा का एलान कर दिया।

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