प्रयागराज: बसपा सांसद अतुल राय की जमानत अर्जी खारिज
.jpg)
प्रयागराज, अमृत विचार। घोसी से बसपा सांसद बाहुबली गैंगस्टर अतुल राय को दुष्कर्म व धोखाधड़ी के आरोप में वाराणसी के लंका थाने में दर्ज आपराधिक केस में जमानत पर रिहा करने से इन्कार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि याची को जब भी जमानत मिली, हर बार उसे छूटने के बाद गंभीर अपराधों में लिप्त पाया गया। यह गैंगस्टर एक्ट की धारा 19(4) की शर्तों का उल्लंघन है।
कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से कहा कि अपराधी राजनीति में आकर कानून बनाने वाले बन रहे हैं, जो न केवल चुनावी राजनीति को दूषित कर रहे हैं अपितु ये गणतंत्र के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। याची के खिलाफ दो आपराधिक केसों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। याची के अधिवक्ता का कहना है कि उसमें से एक में वह बरी हो चुका है। दूसरे केस की कार्यवाही पर कोर्ट से रोक लगी है। वह बाहुबली या गैंगस्टर नहीं है। वह राजनेता है। उसे फंसाया गया है, लेकिन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इन्कार कर दिया है।
ये भी पढ़ें -प्रयागराज: हाईकोर्ट के आदेश पहली बार ऑफिशियल वेबसाइट पर हिंदी में उपलब्ध