किशोरी से दुष्कर्म के तीन आरोपियों को उम्रकैद व 35 हजार रूपये जुर्माने की सुनायी सजा 

किशोरी से दुष्कर्म के तीन आरोपियों को उम्रकैद व 35 हजार रूपये जुर्माने की सुनायी सजा 

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक अदालत ने नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के तीन अभियुक्तों को उम्रकैद और 35-35 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि कोतवाली लाल गंज के एक गांव में 14 अप्रैल 2020 को 17 वर्ष की किशोरी का दो लोगो ने अपहरण कर लिया था। परिजनों ने तिलौरी के अब्दुल रब,अब्दुल हसान और नागापुर के अब्दुल एजाज पर रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

पीड़ित किशोरी ने पुलिस को बताया कि तीनों ने उसके साथ रेप किया है। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने तीनों पर दोष सिद्ध पाया। सभी को शेष जीवन काल के लिये कैद की सजा सुनायी और 35 , 35 हजार रुपये का अर्थ दण्ड लगाया।

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