दो महिलाओं की ‘बलि’ मामले मानवाधिकार आयोग सख्त, केरल सरकार से मांगी रिपोर्ट
नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) भारत ने केरल में कथित रूप से नरबलि की शिकार दो महिलाओं के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। आयोग की ओर से शनिवार को जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। यह भी पढ़ें- सीतारमण 28 …
नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) भारत ने केरल में कथित रूप से नरबलि की शिकार दो महिलाओं के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। आयोग की ओर से शनिवार को जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।
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आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख से चार सप्ताह में रिपोर्ट तलब की गयी है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इन महिलाओं के लापता होने के बारे में उनके परिवारों द्वारा राज्य की पुलिस को सूचना देने के कुछ माह के अंदर पर कथित रूप से जादू-टोना करने वाले वाले एक व्यक्ति उनकी बलि दे दी गयी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉटरी टिकट बेच कर आजीविका चलाने वाली इन महिलाओं की बलि वित्तीय समस्या का सामना कर रहे एक दम्पति का भाग्य बलने के लिए चढ़ायी गयी। आयोग ने कहा है कि एक सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं की उम्मीद नहीं की जा सकती है जहां एक इंसान को कानून के डर के बिना एक अनुष्ठान के नाम पर दूसरे व्यक्ति द्वारा मार दिया जाता है।
दोनों पीड़ितों के जीवन के अधिकार का घोर उल्लंघन किया गया है। राज्य, अपने नागरिकों का संरक्षक होने के नाते, उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और उन्हें इस तरह की कुप्रथाओं से बचाने के अपने दायित्व से बच नहीं सकता है।
आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, केरल को नोटिस जारी कर मामले की जांच की स्थिति और पीड़ितों के परिवारों को भुगतान किए गए मुआवजे, यदि कोई हो, सहित चार सप्ताह के भीतर मामले में रिपोर्ट मांगी है। मीडिया की रपटों के मुताबिक दोनों महिलाएं लॉटरी बेचने वाली थीं।
उनमें से एक महिला के लापता होने की रिपोर्ट 06 जून 2022 और दूसरी महिला के लापता होने की रिपोर्ट 26 सितंबर 2022 को दर्ज की गई थी। समाचार रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि दोनों हत्याएं एक ही तारीख को की गई हो सकती हैं।
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