लखीमपुर-खीरी: गैंगस्टर मामले में आरोपी को मिली ढाई साल की सजा, जानें पूरा मामला

लखीमपुर-खीरी: गैंगस्टर मामले में आरोपी को मिली ढाई साल की सजा, जानें पूरा मामला

अमृत विचार, लखीमपुर खीरी। बाइक चोरी और धोखाधड़ी कर नंबर प्लेट बदलने के गिरोह में शामिल एक आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद एडीजे प्रतिभा नारायण की अदालत ने आरोपी को ढाई साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 5000 का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी रमेश चंद्र मिश्र ने अभियोजन पक्ष …

अमृत विचार, लखीमपुर खीरी। बाइक चोरी और धोखाधड़ी कर नंबर प्लेट बदलने के गिरोह में शामिल एक आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद एडीजे प्रतिभा नारायण की अदालत ने आरोपी को ढाई साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 5000 का जुर्माना लगाया है।

एडीजीसी रमेश चंद्र मिश्र ने अभियोजन पक्ष रखते हुए बताया 18 नवंबर 2019 को पलिया थाना पुलिस ने कुलविंदर उर्फ काली और उसके गैंग में शामिल मोहम्मद अलीम और गुरमेज सिंह पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी, शुरुआत सेेे ही इस मामले में पीलीभीत के बैलहां घाट थाना हजारा जिला पीलीभीत निवासी गुरमेज सिंह को रिहाई का जब कोई रास्ता दिखा तो उसने मंगलवार को जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद अदालत ने उसे ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर उसे 15 दिन की और सजा काटनी होगी

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